GDA खोराबार के लिए यहाँ करे रजिस्ट्रेशन - जाने सारे नियम और योग्यता
Gorakhpur | Posted by Bharat Singh on June 1st, 2023 | Comments
गोरखपुर में की महत्वकांशी परियोजना खोराबार आवासीय एवं मेडिसिटी के लिए अब आवेदन लिए जा रहे है आवेदन की अंतिम तिथि २५ जून है
इस लेख में हम हर एक पहलु पर बात करेंगे जैसे की
- आवेदन के लिए नियम और योग्यता
- कुल प्लाट और फ्लैट
- जमीन और फ्लैट के मूल्य और पंजीकरण शुल्क
- आरक्षण
- आवेदन की प्रक्रिया
इस परियोजना में कुल 311 प्लाट है
Sector 1 Small Size (LIG) Plots
कुल प्लाट - 116
मूल्य - 37930/वर्ग मीटर
छेत्रफल रेंज - 75-124 SqM
Sector 2 Medium Size (MIG) Plots
कुल प्लाट - 89
मूल्य - 40365/वर्ग मीटर
छेत्रफल रेंज - 75-124 SqM
Sector 3 Large Size (HIG) Plots
कुल प्लाट - 106
मूल्य - 43000/वर्ग मीटर
छेत्रफल रेंज - 75-124 SqM
इस परियोजना में कुल 1965 फ्लैट है
यहाँ से गोरखपुर के मुख्य स्थानों की दुरी निम्न है
आवासीय फ्लैटों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्ते:-
1.आवेदन हेतु पात्रताः
1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
3. आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक,उसके पति पत्नी तथा अव्यस्क बच्चे
से है) के पास प्रश्नगत प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास
परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि विकसित कालोनियों में कोई
अपना आवासीय सम्पत्ति नही होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी
क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में से एक से अधिक आवासीय सम्पत्ति
नही होना चाहिए। यदि बाद में उसे किसी अन्य सम्पत्ति का आवंटन हो जाना पाया जाता है
तो यह पंजीकरण/आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. फ्लैट के आवटं न हेतु केवल पति/पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते है। अन्य किसी का संयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।
2.पंजीकरण प्रकियाः-
1. पंजीकरण प्रपत्र रू0-500.00 प्राधिकरण निधि में आन लाइन जमा करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बेबसाईट पर www.gdagkp.in पर डाउनलोड कर सकते है।
2. शपथ पत्र तैयार कर आनलाइन पंजीकरण लोड किया जाना होगा।
3.आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेशः-
1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र आन लाईन नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे आन लाईन आवदे न पत्र स्वीकार नही होगें।
2. सम्पत्ति के आवंटन हेतु अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत (सामान्य वर्ग) एव ं 5 प्रतिशत (आरक्षण वर्ग) धनराशि आन लाईन जमा किया जाना होगा।
3. शासनादेश के अनुक्रम में सम्पत्ति का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की व्यवस्था है।
4. संयुक्त नाम (केवल पति व पत्नी) से प्रस्तुत किये गये आवदे न पत्र मंे दोनांे आवेदको द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए। पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किये गये आवेदक एवं आवेदक के पति/पत्नी का पासपोर्ट साईज का फाटे ो लगाया जाना होगा।
5. आवेदन पत्र पर आवेदक एवं आवेदक के पति/पत्नी का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाना होगा।
6. आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क आन लाईन ही जमा किया जाना होगा।
7. ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के भवन/फ्लैट के लिए रू0-3,00,000.00 तक एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के भवन/फ्लैट के लिए रू0-3,00,000.00 से अधिक परन्तु रू0-6,00,000.00 तक का तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. विशेश जानकारी हेतु सहायक सम्पत्ति अधीक्षक/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन
सम्पर्क अधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर से सम्पर्क कर सकते है।
4.भुगतान व आवंटन की प्रक्रिया
1. आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के एक माह के अन्दर अनुमानित मल्य का 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि एवं भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क जमा करना होगा।
2. किसी भी करों की देयता आवंटी को वहन करना है।
3. अवशेष धनराशि को बिना ब्याज के आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर प्राधिकरण निधि मंे जमा करना होगा।
4. वांछित धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर प्रदेशन पत्र के अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
5. आवासीय सम्पत्तियों का भुगतान ऑन लाइन उल्लिखित विवरण के अनुसार करना होगा।
6. अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को भी आवंि टयांे द्वारा एक मुश्त नियमानुसार देना होगा।
7. नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगा।
8. पंजीकरण धनराशि आन लाईन ही जमा किया जाना होगा।
9. आवासीय सम्पत्ति का आवंटन ’’जहां है जैसे है’’ के आधार पर किया जायेगा ।
5.आरक्षणः
शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:-
क्रमांक वर्ग प्रतिशत
1. अनुसचित जाति 21 प्रतिशत
2. अनुसूचित जन जाति 02 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत
4. मा0विधायक/मा0सांसद व स्वतंत्रता सग्राम सेनानी 05 प्रतिशत
5. सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों जो 50 वर्श की आयु पूर्ण कर चुके हो। 05 प्रतिशत
6. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिशद,विकास प्राधिकरण,जल संस्थान, नगर निगम व स्थानीया निकायों के कर्मचारी 02 प्रतिशत
7. भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित 03 प्रतिशत
8. विकलागं ों को शासनादश्े ा सख्ं या 786/आठ-1-08-25विविध/07 दिनाकं 30.01.08 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजेन्टल आरक्षण देय होगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा घोशित वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होागा।
उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण होरीजान्टल होगा।
9.1 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियो ं से है जिन्होने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु परू ी कर ली है।
9.2 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9.3 पैरा 9.1 का आरक्षण प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
6.आवंटन,कब्जा एवं निर्माण कार्यः
1. फ्लैटों का आवंटन सभी तलों को सम्मिलित करते हुए लाटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा जिसमें केवल पंजीकृत व्यक्ति ही भाग ले सकेगें।
2. आवंटित फ्लैट में किसी भी तरह का निर्माण या तोड़-फोड़ बिना प्राधिकरण के अनुमति के नही की जायेगी।
3. आवासीय सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार (पंजीकरण धनराशि, आवंटन धनराशि, फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों को नियमानुसार जमा करने के पश्चात) फ्लैट निर्माण के पश्चात पंजीकरण अनुबंध/विक्रय विलेख मं े देय स्टैम्प पेपर प्रस्तुत कर निबन्धन कराने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त दिया जायेगा। निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
4. सम्पत्ति का कब्जा निर्धारित तिथि तक न प्राप्त करने पर नियमानुसार सुपरविजन चार्ज देय होगा।
7.जमा धनराशि की वापसी
1. जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नही की जायेगी, किसी पजं ीकृत आवदे क से लाटरी मंे सफल न होने, निर्माण कार्य अथवा उसके स्थान में कोई परिर्वतन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत होने की दशा मंे आवदे क अपनी जमा धनराशि एक वर्श के अन्दर बिना ब्याज रू0-1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।
2. सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् एक माह के अन्दर धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुए अवशेश धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी, परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा नही करते है और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वापसी हेतु लिखित सूचना देत े है अथवा किन्ही कारणों से आवटं न निरस्त किया जाता है तो उन्ह े पंजीकरण धनराशि से 20 प्रतिशत व सम्पत्ति मूल्य पर 18 प्रतिशत की दर से 2 माह के ब्याज की कटौती करते हुए उनका पंजीकरण/आवटं न निरस्त कर दिया जायेगा।
8.तथ्यो का छिपानाः-
1. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अन्य कोई कार्यवाही (जा े उचित समझे) कर सकते हे।
2. जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नहीं की जायेगी,किसी पंजीकृत आवेदक से लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य में अथवा उसके स्थान में कोई परिवर्तन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष के अन्दर बिना ब्याज रू0-1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता हेै।
9.शुल्क/कर आदि की देयताः-
नगर निगम अथवा किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।
10.अन्य सामान्य नियम व शर्तेः-
1. आवंटन के पश्चात गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्ते/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होगें।
2. किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गोरखपुर होगा।
3. पंजीकरण, आवंटन, कब्जा दिये जाने अथवा निर्माण के समय यदि किसी भी विशय पर विवाद उत्पन्न होता है तो उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
4. गारे खपुर विकास प्राधिकरण मंे पंजीकृत हर व्यक्ति को प्राधिकरण सम्पत्ति देने के लिए बाध्य नही है। यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति नही मिल पाती है तो इसके लिए वह प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नही ं होगा।
5. याजे ना हेतु अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध मंे न्यायालय द्वारा यदि कोई धनराशि किसी भी समय बढ़ा दी जाती है, तो बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि आवंटी के सम्पत्ति के अनुपात में आवंटी द्वारा देय होगा।
6. सम्पत्ति का अनुमानित विक्रय मूल्य मेटेरियल तथा लेबर की वर्तमान दरों पर आधारित है। मटेरियल तथा लेबर की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप यदि मूल्य बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा, जो सभी प्रकार के विकास कार्य पूर्ण होनें के पश्चात निकाला जायेगा। वास्तविक विक्रय मूल्य तथा अनुमानित विक्रय मूल्य के अन्तर की धनराशि विक्रय विलेख से पूर्व आवंटी द्वारा देय होगा।
7. यदि कोई आवंटी अपने सम्पत्ति का उपयोग निर्धारित भू-उपयोग के रूप में न करके किसी अन्य उपयोग में करता है तथा नियम व शर्तो का पालन नही करता है, तो उस आवटं ी के आवंटन को निरस्त करते हुए उसके द्वारा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. शर्तो में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गारे खपुर को होगा।
9. पंजीकरण, आवंटन,कब्जा एवं विकास कार्य में विवाद अथवा अन्य किसी हानि क्षति देयक के भुगतान से सम्बन्धित विवाद का क्षेत्राधिकार गोरखपुर के स्थानीय न्यायालय मं े होगा। अन्य स्थान पर दायर कोई वाद विकास प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा।
10. प्रदूशण उत्पन्न करने वाले किसी भी यन्त्र जनरेटर,कटर मशीन आदि का परिसर में लगाया जाना भारत सरकार के अधिसूचना सं0-293 दिनांक 12 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिबन्धित है।
11. अपार्टमेन्ट के शुरूआती 3 वर्ष तक परिसर का अनुरक्षण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा एवं इसके पश्चात अपार्टमेन्ट के आवंटियांे के मध्य सोसायटी बनाकर अनुरक्षण
कार्य सासायटी को सौप दिया जायेगा।
12. फ्लैटों को सार्वजनिक सुविधाओं यथा सीढ़ी,कामन पैसेज की विजली,जलापूर्ति आदि का रख रखाव निर्धारित अवधि पूर्ण हाने े के उपरान्त सम्बन्धित आवंटियांे द्वारा रेजिडेन्ट बेलफेयर
एसोसियशन बनाकर उसके माध्यम से किया जायेगा।
नियम और पंजीकरण
1 - पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू0-500.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2 - निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाईन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा। उपरोक्त सम्पत्तियों का आवंटन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-लॅाटरी के माध्यम से किया जायगे ा। ई-लॉटरी टावर वाईज किया जायेगा
तथा यदि सम्पत्ति के सापेक्ष बल्क में किसी संस्था या समूह द्वारा पंजीकरण कराया जाता है तो उन्हें एक ही टावर में लॉटरी में वरियता प्रदान की जा सकती है।
3 - ई- लॉटरी के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता, सुगमता, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत एक ही पंजीकरण से एक श्रेणी के (ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0, मिनी एम0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0) विभिन्न फ्लैटों को पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है । विभिन्न प्रकार के सम्पत्तियों हेतु सामान्य एवं आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण की धनराशि उपरोक्त चार्ट के अनुसार जमानत धनराशि के रूप में जमा कर
ई-लॅाटरी में प्रतिभाग किया जा सकता है।
4 - ई0डब्लू0एस0 भवन की पात्रता हेतु रू0 तीन लाख तक वार्षिक आय एवं एल0आई0जी0 भवन हेतु रू0 छः लाख वार्षिक आय तक का आय प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा। मिनी एम0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
5 - एक पंजीकरण- एक व्यक्ति/परिवार- एक फ्लैट का नियम लागू होगा। एक व्यक्ति/परिवार पात्रता अनुसार उपरोक्त सभी श्रेणी के फ्लैटों में पृथक-पृथक पंजीकरण शुल्क जमा करके आवेदन/पंजीकरण कर सकता है लेकिन प्रथम फ्लैट आवंटित होते ही अवशेष श्रेणीयों से पंजीकरण अपात्र हो जायेगा। एक ही श्रेणी में (ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0, मिनी एम0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0) एक व्यक्ति/परिवार द्वारा एक से अधिक पंजीकरण मान्य नहीं होगें।
6 - उपरोक्त सम्पत्तियों के लिए ई-लॉटरी में सफल आवेदकों को सम्पत्ति मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिवस के अन्दर तथा अवशेष धनराशि 90 दिवस में जमा करना होगा। उक्त अवधि में किसी प्रकार का कोई व्याज देय नहीं होगा यद्यपि 90 दिवस के उपरान्त आवासीय सम्पत्ति में 18 प्रतिशत तथा व्यवसायिक समपत्ति में 21 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से छः माह में पूर्ण धनराशि जमा न करने की स्थिति में उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
7 - ई-लॅाटरी में असफल आवेदकों का जमा पंजीकरण धनराशि नियमानुसार ई-लॅाटरी सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशासनिक व्यय रू0 500 की कटौती के उपरान्त आवेदक के बैंक खाते में वापस कर दिया जायेगा
8 - उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त फ्रिहोल्ड चार्ज (भू-मूल्य का 12प्रतिशत), जी0एस0टी0 (कार्पेट एरिया 90 वर्गमी0 तथा फ्लैट मूल्य फ्रिहोल्ड चार्ज सहित कुल 45 लाख तक 01 प्रतिशत तथा इससे अधिक में 05 प्रतिशत जी0एस0टी0 देय हेगा), स्टैम्प, इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन/बोर्ड/मा0 न्यायालयांे द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क जो नियमानुसार देय होंगे पृथक से लिए जायेंगे
9 - विस्तृत नियम एवं शर्ते विवरण पुस्तिका से प्राप्त की जा सकती है। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधीक्षक/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है ।
किसी भी तरह के वाद विवाद/भ्रम की स्थिति में उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
1 - आवेदन करने के लिए आप www.gdagkp.in पर जाये
2 - Registration for Allotment पर क्लिक करे
3 - GDA पर क्लिक करे
4 - Login करे अगर आपका पहले से को अकाउंट नहीं बना है तो New Registration करे
5 - Registration
शपथ-पत्र
(शपथ पत्र का प्रारूप रू-10.00 के स्टाम्प पपे र पर नोटरी से फोटो सहित सत्यापित कराकर
आवेदन पत्र के साथ दे)
समक्ष, उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर
मै श्री/श्रीमती/कंु0......................................................पिता/पति का नाम........................................
....तथा व्यवसाय का विवरण...............................आयु..............................वर्श,पूर्ण पता..........................
...........................................................................मै...........................................................शपथ पूर्वक
निम्नलिखित बयान करता/करती हूॅं।
1. मैने....................................योजना में प्रस्तावित फ्लैट..................................के आवंटन तथा
तत्सम्बन्धी भूमि फ्रीहाल्े ड के तारतम्य मंे यह शपथनामा प्रेशित कर रही/रहा हूॅं।
2. यह कि मै बालिका हूॅं तथा मरे ी आयु 18 वर्श से अधिक है।
3. मै प्रार्थना-पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूॅं और इसमें किसी प्रकार की बेनामी
अधिकार नही है। मै यह शपथ सहित कहता/कहती हूॅं कि मेरे अथवा मेरे पति/पत्नी व
नाबालिग बच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत
कोई भी फ्लैट नही है, और न ही मैने/मेरी पत्नी, मेरे पति या नाबालिग बच्चे में से किसी
ने फ्लैट के लिए अतिरिक्त प्रार्थना पत्र भी दिया है।
4. मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ............................ योजना में फ्लैट देने की सभी शर्ते
व नियम मान्य है।
5. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदे श के किसी भी नगर में एक से
अधिक आवासीय फ्लैट नही है और नही मै अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड
रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेंगे।
6. मै यह स्वीकार करता हूॅ/करती हूॅ कि फ्लैट का रख रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ
हालत में रखने क जिम्मेदारी मरे ी होगी, और भवन के सम्पत्ति करांे तथा अन्य जो भी कर
देय होगे उसे देने का उत्तरदायी रहूंगा। जब तक मै फ्लैट की समस्त किश्तों व करो का
पूर्ण भुगतान न कर दूॅ, मै उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन
करता रहूॅगा/करती रहॅेूगी।
7. यह कि मै घोशित करता/करती हूॅ कि जब तक फ्लैट की समस्त किश्तो एवं करों का
पूर्ण रूप से भुगतान कर नियमानुसार विक्रय विलेख न करा लूॅं तब तक मुझे फ्लैट वेचने
व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न आवासीय फ्लैट में कोई अन्य निर्माण कार्य
अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष की आज्ञा के बिना मै करूंगा/करूंगी, और न ही भवन के
आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊंगा/लाऊंगी।
8. यदि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट का कब्जा निर्धारित समय के
अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूॅं अथवा आवासीय फ्लैट रजिस्ट्रर न कराऊ तथा
विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम उल्लंघन करूं तो उपाध्यक्ष
को यह अधिकार होगा कि व मेरा/हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर ले तथा
आवासीय फ्लैट का आवंटन रद्द करदे एवं पुनःकब्जा कर ले।
9. ऊपर मैने/हमने जो कुछ कहा वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप
से सत्य है,और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नही किया गया है। यदि
मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैन े कोई
महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष गोरखपुर
विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण/आवंटन/रजिस्ट्रेशन
एग्रीमेन्ट रद्द कर दे, पुनः कब्जा वापस कर ले, और इस सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा जमा
धन को जब्त कर ले,और मेरे/हमारे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करे, उसमें मुझे
कोई आपत्ति न होगी।
स्थान.....................................
दिनंाक....................................
शपथकर्ता के हस्ताक्षर
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